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बिहार में गुटका,खैनी खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो 6 महीने की जेल,इन जिलों में कानून तत्काल प्रभाव से लागू

बिहार में गुटका,खैनी खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो 6 महीने की जेल,इन जिलों में कानून तत्काल प्रभाव से लागू

पटना : बिहार के इन जिलों में गुटका खैनी या फिर तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों सहित इधर उधर थूके तो तो जाइएगा जेल। बिहार के कुछ जिलों ने इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है ।कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर नई दिल्ली ने इस संबंध में एडवाइजर जारी कर दिया है ।जिसमें कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, खैनी और जर्दा खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है।

 सार्वजनिक जगहों जगहों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिये। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा पहले ही पान मसाला में मैग्निशियम कार्बोनेट होने की वजह से 15 पान मसालों पर रोक लगा दी गई है।इसमें स्पष्ट निर्देश है की कोई भी व्यक्ति इन 15 पान मसालों का बिक्री भंडारण,  विनिर्माण नहीं कर सकता ।आईसीएमआर के जारी गाइडलाइन के तहत बिहार के कुछ जिलों में डीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है ।जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है की तंबाकू खाकर इधर उधर और सार्वजनिक जगहों पर थूकने से संक्रमण का फैलने का खतरा है।ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाय।

धारा 268 और 269 के तहत होगी कार्रवाई
बिहार के तकरीबन एक तिहाई जिला जिला के डीएम ने अपने जिले में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं प्रसिद्ध परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है की गुटका, खैनी या फिर किसी तरह का तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इसे खाकर अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान सहित इधर-उधर थूकता है तो वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है ।इतना ही नहीं इससे संचारी रोग फैलने की भी जबरदस्त आशंका है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना संकट के अवसर पर कोई भी व्यक्ति तंबाकू खा कर सार्वजनिक जगहों पर या इधर-उधर थूकते हुए पकड़ा जाएगा तो भारतीय दंड विधान की धारा 268 एवं 269 के तहत उसे 6 माह का कारावास एवं ₹200 का जुर्माना किया जा सकता है।

न जिलों में गुटका खाकर यत्र तत्र थूके तो जाइयेगा जेल
आईसीएमआर के एडवाइजरी के तहत आदेश जारी करने वाले जिले निम्न हैं। पूर्णिया, मोतीहारी, मुंगेर, बेगूसराय, शिवहर, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, सारण और खगड़िया के डीएम के के द्वारा एसपी , डीडीसी, एसडीओ, वीडियो सहित सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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