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SC ने CBI के हवाले किए बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 केस, कहा- बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही

SC ने CBI के हवाले किए बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 केस, कहा- बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है। अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। बिहार सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि जांच के दौरान किसी भी जांच अधिकारी का तबादला भी नहीं किया जाएगा। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बालिका गृह रेपकांड पर सुवनाई करते हुए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।   इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बिहार के मुख्य सचिव पहुंचे थे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि आपने वक्त पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? जांच कैसे कर रहे हैं? देरी से एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या रह जाता है?

बिहार सरकार पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि शेल्टर होम में बच्चों के साथ कुकर्म हुआ लेकिन पुलिस ने धारा-377 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये बड़ा अमानवीय है। बेहद शर्मनाक है। आपने एफआईआर में हल्की धाराएं जोड़ी हैं। आईपीसी की धारा-377 के तहत भी मुकदमा होना चाहिए। 110 में से 17 शेल्टर होम में रेप की घटनाएं हुईं। क्या सरकार की नजर में वो देश के बच्चे नहीं?

31 जनवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 31 जनवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है।  सीबीआई ने बताया कि मुजफ्फरपुर मामले में सात दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शेल्टर होम की जांच करने वाली सीबीआई टीम को तमाम सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि TISS की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि सीबीआई निदेशक फिलहाल जांच करने की बात नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी फैसले न लेने के आदेश दिए हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में जांच करना पॉलिसी फैसलों में नहीं आता।

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