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बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता संघों को दिया निर्देश, कहा हर हाल में 15 जनवरी तक पूरा करायें चुनाव

बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता संघों को दिया निर्देश, कहा हर हाल में 15 जनवरी तक पूरा करायें चुनाव

PATNA : बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को हर हाल में आगामी 15 जनवरी,2023 तक चुनाव सम्पन्न करा लेने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण निर्धारित समय पर अधिवक्ता संघों का चुनाव नहीं हो सका था। इसलिए अनेक संघों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया।


उन्होंने कहा की कई जगह तदर्थ कमेटी का गठन करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर काउंसिल ने हर हाल में चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि 20 नवम्बर से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 15 जनवरी 2023 तक चुनाव करा लेना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 128 अधिवक्ता संघ हैं, जिनमें बहुत जगह चुनाव सम्पन्न हो चुका है।

लेकिन पटना हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ता संघ के साथ ही अनेक स्थानों पर चुनाव नहीं हो सका है। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। अब किसी भी कारण से चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के तहत चुनाव नहीं कराने वाले संघों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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