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बिहारः बीएड रिजल्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की मंजूर, देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी अभ्यर्थियों की निगाह, मुख्य न्यायाधीश की पीठ में आज होगी सुनवाई

बिहारः बीएड रिजल्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की मंजूर, देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी अभ्यर्थियों की निगाह, मुख्य न्यायाधीश की पीठ में आज होगी सुनवाई

दिल्ली- बिहार बीएड अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार (30 अक्टूबर) को सुनवाई की गई. मामले में रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस वाली बेंच करेगी.  इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर यानी मंगलवार को होगी और मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिकक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की है. याचिका मे कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है. सुनवाई लंबित होने के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक शिकको की नियुक्ति का परिणाम जारी कर दिया. 

बिहार मे 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जारी की गयी, लेकिन राजस्थान के मामले मे प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मे बीएड डिग्री धारको की बजाय डीएलएड धारको को नियुक्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया. इस फैसले को देखते हुए बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली मे बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया. इसे लेकर बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट मे याचिका दाखिल की, लेकिन हाइकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार मे भी लागू करना होगा. 

बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका दायर की है. उनका कहना है कि बीपीएससी ने रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया. बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा और इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा.

हाइकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने याचिका वापस लेकर नयी याचिका दाखिल करने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट मे बीएड योग्ताधारी अभ्यर्थियों के तरफ से दायर रिट याचिका के मुख्य याचिकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवा शिकक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने बताया कि मंगलवार को याचिका पर अगली सुनवाई प्रस्तावित है

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