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खुशखबरी: एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को म्यूजिक और फिजिकल टीचर की बहाली में मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट

खुशखबरी: एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को म्यूजिक और फिजिकल टीचर की बहाली में मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट

PATNA: बिहार सरकार ने म्यूजिक और फिजिकल टीचर की बहाली में एसटीईटी 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट देने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नृत्य, ललितकला, कम्यूटर और शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु एसटीईटी 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में वर्ष 2021 तक छूट दी जाती है। यह छूट छठे चरण के नियोजन के उपरांत प्रभावी होगा। 

आरके महाजन ने कहा कि एसटीईटी 2012 में इन विषयों की शिक्षकों की वैकेंसी ही नहीं थी, जिसके कारण अब अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जा रही है। अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को संगीत विषय के शिक्षक की भांति छठे चरण के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एसटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि जो जून 2019 में समाप्त हो रही थी, उसे अगले 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।


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