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महिला निर्वस्त्र मामले में 20 आरोपी दोषी करार, 30 नवंबर को होगा सजा का ऐलान

महिला निर्वस्त्र मामले में 20 आरोपी दोषी करार, 30 नवंबर को होगा सजा का ऐलान

न्यूज़ 4 नेशन : भोजपुर जिले के बहुचर्चित बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट के ADJ-1 ने सभी 20 आरोपियों को दोषी करार देने के साथ ही साथ फैसला सुरक्षित रखा है. अब इस मामले में सभी दोषियों को 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. 

पकडे गए 20 आरोपियों में से 15 आरोपियों को युवक की हत्या के बाद दंगा फैलाने और 5 मुख्य आरोपियों को महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में दोषी करार दिया गया है. जिसके बाद अब सभी को 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. 

बताते चले कि बीते 20 अगस्त को इंटर के छात्र की हत्या के बाद बिहिया में जमकर बवाल मचा था। इस दौरान हत्या के आरोप में एक महादलित महिला डांसर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया गया था। उसके घर में आग भी लगा दी थी। उस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेड के आधार पर 20 लोगों को चिन्हित किया था। 

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किशोरी यादव, विनोद कुमार केशरी उर्फ मढई, रंजीत कुमार, राजबली कुमार उर्फ बड़क, सत्य नारायण प्रसाद उर्फ रौशन राज, लखन कुमार, राजेश शर्मा, मुन्नी साह, मुमताज़ मंसूरी उर्फ ताज, शुभम शर्मा, अमित कुमार, सोनू कुमार, विक्की सिंह उर्ष दीपक कुमार, गौतम कुमार और सूरज कुमार उर्फ पप्पू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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