बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला,बगैर प्रशिक्षण डीएसपी और दारोगा की नहीं होगी प्रोन्नति

पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला,बगैर प्रशिक्षण डीएसपी और दारोगा की नहीं होगी प्रोन्नति

Patna: सूबे में डीएसपी और दारोगा के प्रमोशन को लेकर डीजीपी ने बड़ा आदेश जारी किया है. पुलिसिंग की रीढ़ माने जाने वाले डीएसपी, इंसपेक्टर और दारोगा को प्रोन्नत होने के लिए अब सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ेगा.

आदेश के मुताबिक प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ साथ इसे पास करना भी अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है. 


डीएसपी और दारोगा के लिए सेवाकालीन दो प्रशिक्षण अनिवार्य होंगे. नौकरी में आने के बाद 7 से 10 और दूसरा 14 से 18 साल के बीच होगा. पहला प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें 10 वर्षों के बाद दी जाने वाली प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. इसी तरह यदि 18 साल के बाद कोई प्रोन्नति मिलती है तो दूसरे चरण का प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है.

ये प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग के अतिरिक्त होंगे. अब तक डीएसपी से आईपीएस बनने तक कोई सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी.  इसी तरह सीधे नियुक्त दारोगा प्रोन्नति से इंसपेक्टर व फिर डीएसपी बन जाते थे पर सेवाकालीन ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी. नई व्यवस्था में सीधे नियुक्त किए गए दारोगा के अलावा इंसपेक्टर और बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी व अन्य रैंक के अधिकारी को अब प्रोन्नत होने के लिए प्रशिक्षण में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.   

Suggested News