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भाजपा ने दिया मुकेश सहनी को फिर से बड़ा झटका, मंत्री रहते सहनी द्वारा लिए गए निर्णय बदल जाएंगे

भाजपा ने दिया मुकेश सहनी को फिर से बड़ा झटका, मंत्री रहते सहनी द्वारा लिए गए निर्णय बदल जाएंगे

पटना. भाजपा और मुकेश सहनी के बीच शरू हुई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीता के बीच एक बार फिर से भाजपा ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है. मुकेश सहनी के मंत्री रहते हुए उनके द्वारा मछुआरा सहकारिता से जुड़े लिए गये निर्णय पर नीतीश सरकार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है. उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने मंगलवार को मत्स्य जीवी सहकारिता समिति के सदस्यों के साथ बैठक की. बैठक में उप मुख्यमंत्री रेनू देवी एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल भी शामिल रहे. शामिल उपमुख्यमंत्री ने कहा मछुआरा समाज के लोगों की बात पर सरकार फैसला जल्द लेगी

दरअसल, मछुआरा सहकारिता समिति में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को रोकने एवं मछुआरा सहकारिता समिति में मंत्री पद को फिर से सृजित करने के विषय पर मछुआरा समाज से जुड़े लोगों ने उपमुख्यमंत्री संग बैठक की. बैठक में कहा गया कि पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने मछुआरा समाज के विरोध काम किया है. सहनी के कार्यकाल में बनाए गए कुछ नए नियमों ने मछुआरा समाज को अहित पहुंचाया है.


भाजपा नेताओं ने कहा कि मुकेश सहनी ने जिस समाज की बात कर वोट बैंक बनाया मत्स्य मंत्री रहते हुए उन्होंने उसी समाज को नुकसान पहुँचाने वाला नया नियम बना दिया. तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कहा कि मुकेश सहनी के मंत्री रहते हुए जो निर्णय लिए गये उसका मछुआरा समाज ने विरोध किया है. इसमें सहकारिता से जुड़ा निर्णय शामिल है. इसलिए उनके कार्यकाल में लिए गये निर्णय पर तत्काल रोक लगाया जाएगा. मछुआरा समिति में मंत्री पद को समाप्त कर सरकारी पदाधिकारी को प्रबंधक बनाने के नियम को खत्म किया जाएगा. 

इस बीच, जम्मू कश्मीर में बिहार मूल के पिता-पुत्र को गोली मारने की घटना की भाजपा नेताओं ने निंदा की. तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार के बगहा के पिता पुत्र को कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा गोली मारने की घटना पर हमारी बात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बात हुई है. इस विषय पर मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं. घायलों का बेहतर इलाज हो इसको लेकर बिहार सरकार जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है.

तार किशोर प्रसाद ने संशोधित शराबबंदी कानून की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार शराब पीने वाले लोगों को 2 से 5000 तक के जुर्माना में छोड़ा जाएगा. नए संशोधन से शराब बंदी कानून को बेहतर तरीके से पालन कराने में सरकार को सुविधा होगी. 


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