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भाजपा सरकार ने मंजूर किया गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम का मसौदा, धर्म परिवर्तन कराने वालों पर चलेगा कानूनी डंडा

भाजपा सरकार ने मंजूर किया गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम का मसौदा, धर्म परिवर्तन कराने वालों पर चलेगा कानूनी डंडा

DESK. देश में धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब भाजपा नीत हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण को लेकर इस साल की शुरुआत में बने कानून के मसौदे सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। कैबिनेट ने विधायकों को 20,000 रुपये प्रति माह चालक भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और हरियाणा भूमि साझेदारी नीति-2022 पेश करने का फैसला किया।

खट्टर ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में चुने गए पंचों और सरपंचों को राज्य भर में तीन दिसंबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में पहली बार ग्राम संरक्षक शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021’ के तहत विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के रूप में नामित किया गया है।

ये अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे और उनके द्वारा गोद लिए गए गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगे। एक बयान के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

देश में इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में प्रयास करने वाला हरियाणा प्रमुख राज्य है। 


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