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भाजपा नेता को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, मानहानि से जुड़े मामले में न्यायालय ने दिया पेश होने का आदेश

भाजपा नेता को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, मानहानि से जुड़े मामले में न्यायालय ने दिया पेश होने का आदेश

DESK. न्यायालय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका दिया है. पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता की कोर्ट में झटका लगा है। न्यायाधीश ने तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा दायर एक मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा। कुणाल ने राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस मामले में शुभेंदु के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया था। बुधवार को कोर्ट ने उस मामले में फैसला सुनाया।  

जज ने शुभेंदु की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने शुभेंदु की पेशी की तारीख 22 सितंबर तय की है। शुभेंदु अधिकारी ने कुणाल घोष को ‘पिता द्वारा त्यागा गया बेटा’ कहा था। कुणाल ने उस टिप्पणी के मद्देनजर भाजपा नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई बैंकशाल कोर्ट में चल रही थी। 


उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि शुभेंदु को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए। इस पर लंबी सुनवाई के लिए कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। बैंकशाल कोर्ट के जज ने बुधवार को यह आदेश दिया। शुभेंदु के पक्ष में वकीलों ने अदालत में तर्क दिया, "चूंकि उनका घर कांठी है और यह कलकत्ता से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जानी चाहिए।"

वहीं कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा, ''उनकी याचिका में लिखा है कि वह विपक्षी दल के नेता हैं, विधानसभा में बैठते हैं, राजनीति के लिए पूरे बंगाल का भ्रमण करते हैं।


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