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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को राहत, भड़काऊ भाषण देने के मामले में नित्यानंद राय को मिली अग्रिम जमानत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को राहत, भड़काऊ भाषण देने के मामले में नित्यानंद राय को मिली अग्रिम जमानत

PATNA : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के लिए राहत वाली खबर है। पिछले वर्ष हुए अररिया लोकसभा संसदीय उपचुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने एवं चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में नित्यानंद राय पर जो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था , उस सिलसिले में नित्यानंद राय को निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिल गयी है । अररिया के तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नित्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका को मंज़ूर किया । 

क्या है मामला

बिहार भाजपा अध्यक्ष पर आरोप है कि नौ मार्च 2018 को अररिया के नरपतगंज हाई स्कूल परिसर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण के दौरान धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। नित्यानंद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उस समय राजद प्रत्याशी मो. सरफराज आलम का नाम लेते हुए कहा था : " अगर वो जीत गया तो अररिया आईएसआईएस के अड्डा बन जायेगा " 

इस बाबत नरपतगंज के अंचलाधिकारी के 10 मार्च 2018 के रिपोर्ट के आधार पर नित्यानंद राय के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 एवम आईपीसी की धारा 153-ए के तहत   नरपतगंज  थाना कांड संख्या 129 /2018 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

उक्त प्राथमिकी के सिलसिले में नित्यानंद की तरफ से दायर हुई अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट नरेश दीक्षित ने बहस करते हुए पूरे एफआईआर को गैर कानूनी बताया । एडवोकेट दीक्षित ने एफआईआर ने तथ्य को तोड़मरोड़ करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट को दर्शाया की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर आतंकी खतरे के बिंदु पर भाषण दिया था न कि किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कही थी। इसलिए कोई भी धार्मिक भावना भड़काने का मामला ही नहीं बनता । निचली अदालत ने नित्यानंद राय की तरफ से पेश की दलील को मंज़ूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया ।

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