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बोधगया बम ब्लास्ट में सजा काट रहा आतंकी बीमार, कोर्ट ने इलाज के लिए दिया आदेश

बोधगया बम ब्लास्ट में सजा काट रहा आतंकी बीमार, कोर्ट ने इलाज के लिए दिया आदेश

पटना के एनआइए कोर्ट ने आतंकी हैदर अली के इलाज के लिए जेल प्रशासन को आदेश दिया है। बोधगया बम ब्लास्ट मामले में वो पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहा है। आतंकी हैदर अली पटना के बेऊर जेल में बीमार पड़ गया है। बताया जा रहा है कि उसे स्पाइन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है। इसी को देखते हुए एनआइए कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए जेल प्रशासन को आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि यदि उसका इलाज जेल अस्पताल में संभव है, तो ठीक है नहीं तो उसे बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र भी ले जाने की अनुमति है। आपको बता दें कि सीरियल बम ब्लास्ट का सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी ही था। फिलहाल पांचों आरोपी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि एनआइए अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने 25 मई को सभी पांचों आरोपितों हैदर अली, मुजीबुल्लाह, इम्तियाज अंसारी, उमेर सिद्दीकी और अजहरउद्दीन कुरैशी को को दोषी करार दिया था। 


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इसके बाद जज ने 1 जून को आपने आदेश में पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। साथ ही सभी आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। घटना 7 जुलाई 2013 की है। आरोपितों ने बौद्ध मंदिर के अंदर और बाहर कुल 13 बम प्लांट किए थे। इसमें से नौ बमों में विस्फोट हुआ था और तीन जिंदा बम बरामद किए गए थे। साल 2013 में हुए इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के एक तीर्थ यात्री घायल हो गए थे। कोर्ट में एनआइए के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी-से-कड़ी सजा देने की मांग की थी। 4 साल, 10 महीने व 12 दिन के बाद इस मामले में फैसला आया। पटना में 2013 में सिविल कोर्ट में गठित एनआइए कोर्ट का ये पहला फैसला है। बोधगया ब्लास्ट में एनआइए ने 90 गवाहों को पेश किया था। 

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