बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दोषी ब्रजेश ठाकुर को मिली उम्र कैद की सजा

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दोषी ब्रजेश ठाकुर को मिली उम्र कैद की सजा

Patna:  बिहार के बहुचर्चित मुजफफरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साकेत कोर्ट ने इस मामले के किंगपिन और दोषी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

जानिए ब्रजेश ठाकुर के अलावे और किसे मिली सजा

 ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास 20 लाख जुर्माना जिसमे 4 लाख पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा. रवि रोशन आजीवन कारावास 1.5 लाख जुर्माना, विकास- आजीवन कारावास 14 लाख जुर्माना, गुडु पटेल-आजीवन कारावास

उम्रकैद की सजा पाए दोषी

 किरण कुमारी, मधु कुमारी,  रामानुज ठाकुर,  मीनू देवी,  विजय तिवारी , 35 हजार जुर्माना,  कृष्णा कुमार , 40 हजार जुर्माना

10 साल की सजा पाए दोषी

1- नेहा कुमारी, 2- हेमा मशीह, 3- अश्वनी कुमार, 4- मीनू देवी, 5 - मंजू देवी, 6- चांदा देवी, 7 - रमा शंकर, 8 - इन्दु कुमारी को 3 साल, 9 - रोजी रानी 6 महीने

ये मामला मुंबई की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया है.

बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं.

मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

Suggested News