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बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, शीर्ष न्यायालय ने दिया यह फैसला

 बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, शीर्ष न्यायालय ने दिया यह फैसला

NEW DELHI : बिहार में होनेवाले निकाय चुनाव को रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग करने को लेकर आज अहम सुनवाई हुई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि वह इस पर तत्काल कोई सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद  अब बिहार में आगामी 18 और 28 दिसंबर को होनेवाले निकाय चुनाव का रास्त साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार और बिहार निर्वाचन आयोग ने भी राहत की सांस ली है।

इससे पहले चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई थी, ताकि चुनाव पूर्व इस पर फैसला लिया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। बीते गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था

 बता दें निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। इस दौरान बिहार में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा।

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