DESK: जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फिलहाल 32 साल पुराने केस के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ ही दिन पहले मधेपुरा सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि अब जाप सुप्रीमो जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं।
पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति हाईकोर्ट प्रशासन ने दे दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मधेपुरा के जिला जज ने पप्पू यादव को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त खबरें काफी आ रही थी कि पप्पू यादव को जमानत मिल जाएगी। हालांकि सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मधेपुरा सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था और केस में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने पप्पू यादव को छह माह के बाद जमानत अर्जी दायर करने का निर्देश दिया था। अब बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। हांलाकि पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है। इस दौरान पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाने पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके पप्पू यादव की तरफ से याचिका दायर की जाएगी
इसके लिए उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में जमानत की ई-फाइलिंग की जाएगी। साथ ही पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी हाईकोर्ट से इसे अति महत्वपूर्ण मामला बताते हुए सुनवाई करने का आग्रह किया था। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। आपको बता दें पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के मामले में इस वक्त जेल के अंदर हैं। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दरभंगा डीएमसीएच में अति कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है।