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बिहार में 14 हजार सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी, क्षति की भरपाई नहीं करने वाले ठेकेदारों पर दर्ज होगा केस

बिहार में 14 हजार सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी, क्षति की भरपाई नहीं करने वाले ठेकेदारों पर दर्ज होगा केस

PATNA : ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निर्माण में हुई क्षति की राशि ठेकेदारों से वसूली जाएगी। अगर ठेकेदार राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

ग्रामीण कार्य विभाग ने पूरे राज्य में 21 हजार ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता की जांच की। जिनमें 14 हजार सड़कों के निर्माण में खामियां पाई गई। जिसके बाद निर्माण करने वाले करीब 6 हजार ठेकेदारों को काली सूची में डाला जा चुका है। 

निरीक्षण के दौरान प्रमुख रुप से किशनगंज जिले में 562, सिवान में 460, पूर्णिया में 480, समस्तीपुर में 670, मुजफ्फरपुर में 746, गया में 452 और नालंदा जिले में 819 ग्रामीण सड़कें खराब पाई गई। अब विभाग ने निर्णय लिया है सड़कों की मरम्मत नहीं की है टर्मिनेशन नोटिस थमाया जाएगा।

ग्रामीण कार्य विभाग ने करीब 1107 सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को टर्मिनेशन नोटिस दिया है। इन ठेकेदारों को 10 दिनों का वक्त दिया जा रहा है ताकि वे खराब सड़कों की मरम्मत करा सके। अगर ठेकेदारों ने खराब सड़कों की मरम्मत नहीं कराई तो उन्हें काली सूची में डाल कर दूसरे ठेकेदार से मरम्मत का काम किया जाएगा, साथ ही दोषी ठेकेदार से डीपीआर की 20 फ़ीसदी राशि वसूली जाएगी। अगर ठेकेदार ने 2083 जमा नहीं की उनके खिलाफ स्थानीय थाने में केस दर्ज कराई जाएगी।

विवेकानंद की रिपोर्ट

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