DESK : देश के कई राज्यों में गंभीर मामलों की सीबीआई जांच चल रही है. लेकिन कई बार सीबीआई जांच पर सवालिया निशान खड़े किये जाते हैं. कई बार यह सवाल उठाया जाता है की मामलों की जांच से पहले राज्यों से इसकी अनुमति लेनी चाहिए. हालाँकि कई राज्य इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है. जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू की जाती है.
इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब किसी भी मामले की जांच के लिए राज्यों की अनुमति जरुरी होगी. असल में सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है. इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
गौरतलब है की पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है. इसके मद्देनजर जांच का पहला अधिकार पुलिस का होता है. हालाँकि किसी मामले में सीबीआई की जरुरत होती है तो इसके लिए राज्यों की अनुमति जरुरी होगी.