NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार वापस लेने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया है।हालांकि निदेशक के पद पर रहते हुए भी आलोक वर्मा पावरलेश रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि आलोक वर्मा न तो नीतिगत फैसला ले सकते हैं और न ही कोई नई जांच शुरू नहीं करवा सकते हैं। बता दें कि आलोक वर्मा का कार्यकाल जनवरी में खत्म होनेवाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा और एनजीओ कॉमन काज की याचिका पर फैसला सुनाया है। आलोक वर्मा की याचिका में केंद्र के 23 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सरकार ने वर्मा को देश की प्रमुख एजेंसी के निदेशक पद के अधिकारों से वंचित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण नेकहा कि'आलोक वर्मा को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति समिति (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी दल के नेता और चीफ जस्टिस) एक सप्ताह के भीतर उनके नीतिगत कामों पर फैसला लें।
बताते चले कि सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार ने उनकी जगह नागेश्वर राव को अंतरिम चीफ नियुक्त किया था।