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अब इंसाफ के लिए लंबा इंतजार नहीं! मोदी सरकार ने SC से की अपील- फांसी की सजा पाए दोषियों को 7 दिन में लटकाया जाए

अब इंसाफ के लिए लंबा इंतजार नहीं! मोदी सरकार ने SC से की अपील- फांसी की सजा पाए दोषियों को 7 दिन में लटकाया जाए

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा के मामलों में सजा मुकर्रर होने के बाद उसकी तामील के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की है। निर्भया केस के दोषियों को फांसी में हुई देरी के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सजा-ए-मौत के लिए 7 दिन की समय सीमा तय करने की मांग की है। सरकार चाहती है कि फांसी की सजा पाए दोषियों को 7 दिन के भीतर फंदे पर लटका दिया जाए। 


गृहमंत्रालय की याचिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2012 के निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में चार दोषियों को फांसी की सजा काफी दिनों से लंबित है। रिव्यू, क्यूरेटिव और दया याचिका में लंबा समय लगा है।

गृहमंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने के लिए समयसीमा तय हो। सरकार ने कहा है कि यदि दोषी दया याचिका दायर करना चाहता है तो सक्षम कोर्ट द्वारा डेथ वॉरंट जारी किए जाने के 7 दिन के भीतर करने की बाध्यता हो।

गृहमंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सभी अदालतों, राज्य सरकारों, जेल प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वॉरंट जारी किया जाए और इसके बाद सात दिन के भीतर उसे फांसी दे दी जाए, चाहे उसके साथी दोषियों के रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका किसी भी चरण में हो।


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