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CHATTISGARH NEWS: सरकार का अजीबोगरीब फरमान, कोरोना मरीज की मौत होने पर भी देने होंगे 2500 रुपए, आदेश से हैरान-परेशान लोग

CHATTISGARH NEWS: सरकार का अजीबोगरीब फरमान, कोरोना मरीज की मौत होने पर भी देने होंगे 2500 रुपए, आदेश से हैरान-परेशान लोग

DESK: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के अजीबोगरीब आदेश ने लोगों को हैरान-परेशान कर दिया है. आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से होती है तो उसके परिजनों को ढाई हजार रुपये देने होंगे. ये रुपये शव के स्टोरेज और कैरिज के नाम पर वसूले जा रहे हैं. इसके लिए बाकायदा स्वास्‍थ्य विभाग के अवर सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद से आम और खास, दोनों में ही हड़कंप मचा हुआ है.

बता दें इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित कर दी थीं. निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमानी वसूली की शिकायतों के बीच इलाज के लिए दरें तय की हैं. निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 अप्रैल को अस्पताल संचालकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की नए दरें निर्धारित करने के निर्देश दिए थे.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इसमें बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा शामिल है. अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17 हजार रुपये प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है. इसमें वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा को शामिल किया गया. इसके साथ एन.ए.बी.एच. से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए सामान्य, गंभीर और अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपये, 10 हजार रुपये और 14 हजार रुपये क्रमशः शुल्क निर्धारित कर दिया गया है. इससे निजी अस्पतालों में मरीजों से अवैध तरीके से कोविड 19 के उपचार के नाम पर वसूली को रोका जा सकेगा.

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