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चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, कोरोना संदिग्धों को बूथ पर टोकन सिस्टम से मिलेगा एंट्री

चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, कोरोना संदिग्धों को बूथ पर टोकन सिस्टम से मिलेगा एंट्री

Desk: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का खाका तैयार करते हुए आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत राज्य भर के कोरोना संदिग्धों व मरीजों को मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा. कोरोना संदिग्धों को दिए गए टोकन पर समय निर्धारित करते हुए दोबारा बूथ पर वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा. इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच श्रीनिवास ने जिलों को अनुपालन की तैयारी का आदेश दिया है.

चुनाव आयोग ने कहा है कि बूथ पर कोरोना संदिग्धों की पहचान थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए की जाए. थर्मल स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए गए मतदाताओं को बजाप्ता टोकन दिया जाए. टोकन पर उनके दोबारा आकर मतदान करने का समय दर्ज किया जाएगा. टोकन मतदाताओं के नाम के अनुसार यानी वर्णाक्षरों के आधार पर तैयार होगा. अधिकारियों को कहा गया है कि ऐसे संदिग्धों को मतदान के अंतिम घंटे में ही मौका दिया जाए. संदिग्धों की वोटिंग की बारी आने पर पीपीई किट में सारी प्रक्रिया संपन्न की जाए. थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सभी बूथ पर आशा कार्यकर्ता, पारा मेडिकल स्टाफ या अलग से चुनाव कर्मी तैनात किया जाए. मतदान के लिए बनी पंक्ति में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं के खड़े होने के लिए मार्किंग का आदेश भी चुनाव आयोग ने दिया है. पंक्ति अधिकतम 15 से 20 मतदाताओं की ही बनाई जाएगी. बाकी मतदाता पंक्ति में आने का इंतजार करेंगे.

आयोग ने अपने निर्देश में चुनावी सभाओं के मामले को भी शामिल किया है. कहा गया है कि जिलों में होने वाली हर चुनावी सभा की निगरानी सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर करेंगे. वह जांच करेंगे कि सभा में कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन तो  नहीं हुआ है. सभा में लोगों के खड़े होने या बैठने के लिए सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया है या नहीं. वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वे ऐसे मैदानों में चुनावी सभा की अनुमति दें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभा करने की सुविधा मौजूद हो. सार्वजनिक सभा में भाग लेने वालों की संख्या के बारे में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभागियों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार की ओर से निर्धारित संख्या से अधिक न हो.

कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया में केवल दो व्यक्ति ही एक साथ उपस्थित रह सकते है. साथ ही पूर्व  में नामांकन के लिए पांच वाहनों की मंजूरी को संशोधित करते हुए अधिकतम दो वाहनों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. रोड शो के लिए भी 10 की जगह अब मात्र पांच वाहनों की ही मंजूरी दी गई है. इन वाहनों के काफिले को भी दो हिस्सों में बांटना होगा और दोनों के समय में आधे घंटे का अंतर निर्धारित किया गया है.

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