CM नीतीश ने मीटिंग में दिया आदेश, सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लायें

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की.सीएम नीतीश ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाएं ताकि लोगों को और अधिक सुविधा मिल सके. मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के आने से पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए काफी समय एवं खर्च लगता था. इस कानून की शुरुआत होने से निश्चित समय में सेवाएं दी जा रही है.

सीएम नीतीश का आदेश

उन्होंने कहा कि अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर लाभ लिया है.सीएम कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाएं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके. 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत हुई थी. लोगों की शिकायत के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया था. उन्होंने कहा कि 60% से अधिक क्राइम का कारण संपत्ति एवं भूमि विवाद है .

लोक सेवा अधिकार का करें प्रचार-प्रसार

लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़क, पुल के मेंटेनेंस जैसे कई विषयों को समाहित किया गया है, अब लोग पथ- पुल के मेंटेन नहीं रहने पर इस कानून के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जिससे पथ-पुलों का मेंटेनेंस तो होगा ही जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में कानून के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करें ताकि इसमें सुधार किया जा सके. शिकायतों का नियत अवधि में निराकरण हो .अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें. अन्य प्रचार माध्यमों के साथ-साथ लोक चौपाल के द्वारा इस कानून के संबंध में जानकारी दें.