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मर्डर केस में सीएम नीतीश को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

 मर्डर केस में सीएम नीतीश को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

पटना : सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है. सीएम नीतीश कुमार को मर्डर के केस में राहत मिल गई है.सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक हत्या के मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. पटना हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में सीएम नीतीश कुमार को दोषमुक्त करार दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकार रखा है.

पटना हाईकोर्ट ने दिया था फैसला
2019 को  पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडारक हत्या कांड में नीतीश कुमार के खिलाफ केस नहीं चलेगा. कोर्ट ने एफआईआर से नीतीश का नाम हटाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बाढ़ कोर्ट के संज्ञान को रद्द कर दिया था.

क्या है मामला

मामला पटना ज़िले के पंडारक थाने का है. साल 1991 में 16 नवंबर लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन था. उस दिन इस थाने के ढीवर गांव के प्राइमरी स्कूल में सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे.
इस हत्याकांड से संबंधित FIR  घटना के अगले दिन 17 नवंबर को दर्ज हुई थी. इसमें नीतीश कुमार सहित पांच लोगों को नामज़द अभियुक्त बनाया गया था. यह इलाक़ा बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. तब नीतीश इस सीट पर जनता दल के उम्मीदवार थे. उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के क़रीबी सहयोगी थे.

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