बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

सीएम नीतीश के खिलाफ आपराधिक मामले को निरस्त करने की अर्जी मामला, अब पटना हाईकोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई

सीएम नीतीश के खिलाफ आपराधिक मामले को निरस्त करने की अर्जी मामला, अब पटना हाईकोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले को निरस्त करने की अर्ज़ी पर  पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पायी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने नीतीश कुमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की अपराधिक विविध याचिकाओं की बृहत सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई हेतु 31 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया । याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह एवम एडवोकेट गोपाल सिंह ने बहस किया।


क्या है मामला


विदित हो  कि 16 नवंबर 1991 में बाढ़ संसदीय लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बूथ पर हुई गोलीबारी व हत्याकांड के सिलसिले में 17 नवम्बर 1991 को एक एफआईआर पंडारक थाना कांड संख्या 131 /1991 के रूप में दर्ज की गई ।उक्त प्राथमिकी में कई आरोपियों के साथ जनता दल के तत्कालीन प्रत्याशी रहे नीतीश कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया था । उक्त कांड के अनुसंधान में पुलिस ने  नीतीश कुमार व एक अन्य आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को असत्य पाते हुएपुलिस रिपोर्ट में नीतीश कुमार और दुलारचंद यादव को इस कांड में क्लीन चिट दिया था। लेकिन 18 साल बाद उसी हत्याकांड के सिलसिले में बाढ़ की नीचली अदालत ने एक अन्य व्यक्ति के प्रोटेस्ट सह परिवाद पत्र को मंज़ूर करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए हत्याकांड के आरोपों पर संज्ञान लिया था जिसे निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य आरोपियों की तरफ से  पटना हाई कोर्ट में  आपराधिक विविध याचिका डाली गई थी ।

Suggested News