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Corona Virus को लेकर CM नीतीश की मीटिंग : बिहार में लगेगा नाइट कर्फ्यू; जिम, मॉल व पार्क होंगे बंद

Corona Virus को लेकर CM नीतीश की मीटिंग : बिहार में लगेगा नाइट कर्फ्यू; जिम, मॉल व पार्क होंगे बंद

पटना. बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएमजी की बैठक ली। बैठक में बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। यह नाइट कर्फ्यू बिहार में 6 जनवीरी से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। वहीं कोरोना को लेकर बिहार में जिम, मॉल और पार्क भी बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल भी 21 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 8वीं से ऊपर की कक्षा में 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति होगी।

बिहार सरकार के आदेश के अनुसार शादी में 50 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन बारात और डीजे पर रोक रहेगी। साथ ही इसकी सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। वहीं दाह संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे।वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अपना जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को भी रद्द कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यह नियम 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात के 8:00 बजे तक की खुलेंगे। आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं से लेकर उच्चतर कक्षाओं के विद्यालय एवं कोचिंग शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की  इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

ये रहेगी पैबंदिया

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू  लागू रहेगी।
  • क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 
  • ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
  • क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
  • कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
  • शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  • सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।



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