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प्रमंडलीय आयुक्त ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रमंडलीय आयुक्त ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

PATNA : प्रमंडलीय आयुक्त पटना एवं आईजी पटना ने प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम ,एसएसपी/एसपी, नगर आयुक्त ,एडीएम, एसडीओ सहित जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में शराबबंदी, जब्त वाहनों की नीलामी, सीसीटीवी का अधिष्ठापन, बालू के अवैध खनन पर पाबंदी लगाने, एंबुलेंस क्रय करने, भूमि विवाद दूर करने, नियमित कोर्ट की सुनवाई करने, डीलर की नियुक्ति, कोविड वैक्सीनेशन / टेस्टिंग, अनुकंपा समिति की बैठक, नल जल योजना, वृक्षारोपण ,भू अर्जन, खाद्य आपूर्ति, लोक शिकायत आदि योजनाओं/ कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। आयुक्त ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सतत निगरानी एवं कड़ाई जारी रखने का निर्देश दिया। इसके लिए टीम गठित कर नियमित जांच कराने तथा प्राथमिकी/ निलंबन / रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीडीएस डीलर के रिक्त पदों पर  नियमानुसार चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही शराबबंदी अभियान के तहत जब्त  वाहनों की अनुमंडलवार नीलामी की प्रक्रिया सभी डीएम को शीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम/ एडीएम / एसडीएम को नियमित कोर्ट करने एवं मामलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया।

"समाधान "का हुआ विमोचन

प्रमंडलीय आयुक्त पटना ,आईजी पटना ने संयुक्त रुप से प्रमंडल स्थित जिलों के द्वारा लोक शिकायत मामलों के निवारण पर आधारित सक्सेस स्टोरी पुस्तिका "समाधान " का विमोचन किया। इस पुस्तिका में प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रथम अपीलीय आवेदन के निष्पादन तथा गरीबों को मिल रहे न्याय की चर्चा की गई है। साथ ही प्रमंडल के सभी 6 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर के जिला, अनुमंडल स्तर  पर लोक शिकायत मामलों के निवारण तथा गरीबों को नियत समय पर मिले न्याय का जिलावार उल्लेख किया गया है। उन्होंने सभी जिला अधिकारी को भी लोक शिकायत मामलों के निवारण पर आधारित सक्सेस स्टोरी संबंधी पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

प्रमंडल स्तरीय प्रथम अपील के 1059 मामलों में से 916 का हुआ निष्पादन

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत के प्रथम अपीलीय 1059 मामलों में 916 का निवारण किया है। इसके माध्यम से आयुक्त ने मामलों की नियमित सुनवाई कर  गरीबों को ससमय न्याय दिलाया तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर लोक प्राधिकारों  को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया । आयुक्त कार्यालय में अब तक प्रथम अपीलीय 4164 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 4021 मामलों का निष्पादन किया गया।

प्रमंडल के जिलों के 174094 आवेदन  में से 8778 मामलों का हुआ निष्पादन

पटना प्रमंडल के जिलों में लोक शिकायत के कुल 174094 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 8778 मामलों का निष्पादन किया गया। पटना जिला में 67631 आवेदन में से 64206 मामलों का निष्पादन हुआ। नालंदा जिला के 28468 मामलों में से 27275 मामलों का निष्पादन हुआ।  भोजपुर के 22568 मामलों में से 21625 मामलों का निष्पादन हुआ।  बक्सर जिला के 19214 मामलों में से 18574 मामलों का निष्पादन हुआ।  रोहतास जिला के 23967 मामलों में से 22328 मामलों का निष्पादन हुआ तथा कैमूर के 11846 मामलों में 12308  मामलों का निष्पादन हुआ।

सभी डीएम को नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों का वास्तविक निवारण करने का दिया निर्देश

आयुक्त ने सभी जिला अधिकारी को लोक शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों का वास्तविक निवारण करने का निर्देश दिया।  ताकि गरीबों को सरकारी स्तर पर न्याय मिले। इसके लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अवसर पर लोक शिकायत मामलों के प्राप्त आवेदन निष्पादन एवं लंबित की स्थिति की समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। लोक शिकायत के प्रथम अपीलय मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा परिवादी को न्याय मिला। 

आशा कार्यकर्ता की मृत्यु के उपरांत ₹400000 के अनुग्रह अनुदान राशि का किया गया भुगतान

परिवादी विजय राय ग्राम पोस्ट दोघरा बिहटा पटना द्वारा आशा कार्यकर्ता स्व. रीता देवी की मृत्यु के एक वर्ष के उपरांत भी अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना द्वारा पारित विनिश्चय से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना प्रमंडल पटना द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सकसह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति पटना को अनुग्रह अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके उपरांत परिवादी को ₹400000 का भुगतान किया गया।

दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात मृतक के आश्रितों को ₹200000 की मुआवजा राशि के भुगतान का दिया आदेश

बक्सर जिला के बड़की नैनीजोर निवासी आरती देवी द्वारा उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर के समक्ष परिवाद दायर किया गया।  जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर द्वारा विनिश्चय  पारित किया गया कि एकल दुर्घटना में अनुग्रह अनुदान का लाभ देय नहीं है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर द्वारा विनिश्चय से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना प्रमंडल पटना के समस्त परिवाद दायर किया गया।  उक्त परिवाद में जिला पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया है कि परिवादी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता हेतु ₹200000 के मुआवजा का भुगतान करना सुनिश्चित करें। इसी तरह से प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा लोक शिकायत के मामलों की संवेदनशीलता से सुनवाई करते हुए परिवादी के शिकायत का निवारण कर  लाभान्वित कराया गया है तथा परिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के प्रति आभार प्रकट किया गया है।

आयुक्त कार्यालय में आईजी पटना संजय सिंह, जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा, नगर आयुक्त पटना हिमांशु शर्मा, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सर्वनारायण यादव, पटना जिला स्तरीय अधिकारीगण आदि  उपस्थित थे। वहीँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी/ एसपी, एडीएम एसडीओ सहित कई जिला स्तरीय अधिकारीगण संबद्ध थे।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट

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