MUZAFFARPUR : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया में रणवीर सिंह ट्रोल हो रहे हैं। वहीँ रणवीर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी के न्यायालय में परिवाद दाखिल की गई है। जिसे सामाजिक कार्यकर्त्ता एम राजू नैयर ने दायर कराया है।
परिवाद में उन पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है। उनके खिलाफ आईपीसी की 292,293,509 आई टी एक्ट अधिनियम 67 A के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है।
बताते चलें की रणवीर सिंह के खिलाफ ये मुंबई के चेम्बूर थाने में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। जिसमें चेम्बूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। रणवीर पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है।
रणवीर के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनके तहत उन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत भी केस दर्ज हुआ है, जो गैर-जमानती है।
मुजफ्फरपुर से गोविन्द की रिपोर्ट