PATNA: बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार के जिस केस को पटना के तत्कालीन डीआईजी ने बंद कर दिया था, उस केस को रिओपन करने का आदेश दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने केस को दूबारा खोलने का आदेश दिया है।डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने पुलिस महानिरीक्षक को ललन कुमार केस का पुनः अनुसंधान करने का आदेश दिया है।इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने पत्र जारी किया है।
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि गांधी मैदान थाना कांड संख्या-150/18 एवं श्रीकृष्णापुरी थाना कांड संख्या-137/18 के संबंध में परिवादी ललन कुमार ने पूरक अनुसंधान कराने तथा गिरफ्तारी से रोक लगाने का अनुरोध किया है।डीजीपी ने पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि इस थाना कांड का पुनः अनुसंधान किया जाए तथा न्याय के आधार पर निर्णय लेते हुए समुचित न्याय दिलाई जाए।पुलिस मुख्यालय ने 11 सितबंर को जारी आदेश में कहा है कि जांच के बाद प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें।
बता दें कि कांग्रेस नेता ललन कुमार ने गांधी मैदान थाना में नवरत्न ज्वेलर्स के खिलाफ 150-18 नंबर केस दर्ज कराया था। केस की जांच के बाद पटना डीआईजी ने ललन कुमार द्वारा दर्ज केस को अनुसंधान के क्रम में गलत पाया और केस को बंद कर दिया।जबकि ललन कुमार द्वारा गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किए जाने के काफी दिनों बाद नवरत्न ज्वेलर्स के मालिक ने भी श्रीकृष्णापुरी थाने में कांग्रेस नेता के खिलाफ 69 लाख के चेक बाउंस और ज्वेलरी का केस दर्ज किया था।इस केस को पटना के तत्कालीन डीआईजी ने सत्य करार दे दिया और कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।
इधर पुलिस मुख्यालय ने कांग्रेस नेता ललन कुमार द्वारा नवरत्न ज्वेलर्स को दिए गए चेक और पीला पर्ची की जांच के लिए एफएसएल को भेजा है।जानकारी के अनुसार सभी कागजातों को एफएसएल भेज दिया गया है।अब एफएसएल जांच के बाद नवरत्न ज्वेलर्स पर शिकंजा कस सकता है। इधर यह मामला सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गया है जानकारी के अनुसार ललन कुमार पर दर्ज केस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होना है।खबर के अनुसार कांग्रेस नेता ललन कुमार ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को यह बताया है कि इस केस में उन्हें जमानत नहीं चाहिए,बल्कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए।