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कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार की कंपनी पर नीतीश सरकार मेहरबान..बार-बार आदेश के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार की कंपनी पर नीतीश सरकार मेहरबान..बार-बार आदेश के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

PATNA: बिहार में कांग्रेस के विधायक पर सरकार मेहरबान है।वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद भी कार्रवाई करने में  एसएफसी के जिला प्रबंधक को पसीने छूट रहे हैं।विधायक की कंपनी खुलेआम नियमों को तार-तार कर रही फिर भी किसी को दंड देने की हिम्मत नहीं।कांग्रेस विधायक की कंपनी का कारनामा सालों से जारी है।कार्रवाई के लिए मुख्यालय से कई दफे आदेश भी जारी हुआ लेकिन आदेश संबंधी पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दी जा रही है।अब एक बार फिर से विभाग ने अपने विभागीय पदाधिकारी यानि जिला प्रबंधक की बजाए जिलाधिकारी को पत्र लिख कर जांच करने को कहा है।बताया जाता है कि यह कंपनी रीगा के विधायक अमित कुमार टुन्ना के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है।

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जानिए पूरा मामला

सीतामढ़ी एसएफसी में काम कर रहे परिवहन सह हथालन अभिकर्ता मे. राजेन्द्र सिंह एंड ब्रदर्स एवं अनिल कुमार के विरूद्ध एक बार फिर से जांच के आदेश दिए गए हैं।बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक निगम मुख्यालय ने 19 सितंबर को सीतामढ़ी के डीएम को जांच करने को कहा है ।पत्र में कहा गया है कि इस परिवहन अभिकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।पत्र में यह भी कहा गया है कि पहले भी जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी मुख्यालय को नहीं है।

एक बार फिर से यह शिकायत मिली है कि परिवहन अभिकर्ता फर्जी चालान,टैक्स फेल,फिटनेस पेल,परमिट फेल,एवं खाद्यान कालाबाजारी के आरोप में 7ec act के तहत दो केस दर्ज होने के बाद भी फर्जी वाहन से परिवहन कार्य ले रहा है बदले में विपत्र पास करा कर सरकारी भुगतान भी ले रहा है।इसलिए आप परिवहन अभिकर्ता राजेन्द्र सिंह एंड ब्रदर्स के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई करें और रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपे।

इसके पहले भी कार्रवाई संबंधी कई आदेश हुए हैं जारी

BSFC के उप महाप्रबंधक निगम मुख्यालय पटना ने सीतामढ़ी के जिला प्रबंधक को आदेश दिया था कि मे. राजेन्द्र सिंह एंड ब्रदर्स जो परिवहन सह हथालन अभिकर्ता सीतामढ़ी हैं का एकरारनामा रद्द करने,जमानत की राशि एवं सुरक्षित बैंक गारंटी की राशि जप्त करने के साथ-साथ कंपनी को काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु जिला परिवहन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर यथोचित सकारण आदेश पारित करने की कार्रवाई करें। परिवहन अभिकर्ता पर आरोप था कि वाहन संख्या HR55L-3103 के चालक के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी सं—133/18 के आधार पर परिवहन नीति-2018एवं एकरारनामा का उलंघन किया है। उसी आधार पर उप महाप्रबंधक ने परिवहन अभिकर्ता की बैंक गारंटी,एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रबंधक एसएफसी को दिया था।

17 जुलाई 2018 को जारी किया था आदेश

राज्य मुख्यालय ने सीतामढ़ी के जिला प्रबंधक को यह आदेश 17 जुलाई 2018 को हीं दिया था।एक साल से अधिक हो गए लेकिन जिला प्रबंधक ने अपने वरीय अधिकारी के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबंधक ने आरोपी अभिकर्ता पर सिर्फ कार्रवाई नहीं की बल्कि इतने दिनों बाद भी उसी से काम लिया जा रहा है।बदले में अबतक उसे लाखों रू परिवहन शुल्क के रूप में दिए गए।

क्या कहते हैं कांग्रेस विधायक

न्यूज4नेशन से बातचीत में रीगा से कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना ने कहा कि कंपनी उनकी है।लेकिन अगर किसी तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं तो अधिकारी जांच करे।लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधी हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।

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