PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी,मुजफ्फरपुर के विरुद्ध अवमानना वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उन्हें चार सप्ताह में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप कुमार ने प्रतिमा देवी की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की। आवेदिका के वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित लक्ष्मी चौक से रानी सती मन्दिर लिंकपथ के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना था।कोर्ट ने जुलाई, 2022 में राजमोहन साह व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर स्थल जांच कराया था।
स्थल जांच के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट समर्पित किया। कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर 23 फीट भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया। लेकिन केस निष्पादन के बाद मुजफ्फरपुर भू अर्जन पदाधिकारी ने केवल राजमोहन साह एवं अन्य की भूमि अधिग्रहित कर रोड बना दिया। सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित राजनेता अजय निषाद एवं अनिल सहनी के परिवार वालो का जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया।
इसके बाद आवेदक राजमोहन साह के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी प्रतिमा देवी की ओर से अवमानना केस दायर की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।