PATNA : बिहार के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में 31 मार्च तक के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट पर रोक लगा दी गई है. लाइसेंस के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे, जबकि लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला कार्यालय में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देने के कार्य पर रोक लगाई गई है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण के फैलने से रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर लर्निग लाइसेंस टेस्ट पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है.
जिला परिवहन कार्यालयों में लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन टेस्ट के लिए हर दिन आवेदकों की भीड़ लगती है. कार्यालयों में कम भीड़-भाड़ लगे. इसके लिए फिलहाल लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट पर रोक लगाई गई है.
परिवहन सचिव ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद 1 अप्रैल से लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का कार्य पहले की तरह सभी डीटीओ कार्यालय में शुरू हो सकेगा. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों को जिला परिवहन कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आरसी और डीएल स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों के घर भेज दिया जायेगा.
पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट