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कोरोना वायरस रोकने को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा कदम, बिहार में लागू हुआ कोरोना महामारी एक्ट....

कोरोना वायरस रोकने को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा कदम, बिहार में लागू हुआ कोरोना महामारी एक्ट....

PATNA:  कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने महामारी एक्ट 1897 को लागू कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।इस एक्ट के लागू होते ही सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मॉल, निजी परिवहन सहित अन्य प्रकार के एहतियात का कदम उठा सकेगी. इस एक्ट के बाद अब  कोई मरीज उसके प्रावधान को नहीं मानता है तो  सरकार द्वारा धारा 188 के तहत पेनाल्टी लगाया जा सकता है.

कोरोना को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पहली राज्य समन्वय समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गयी थी. इसके पहले राज्य समन्वय समिति ने महामारी एक्ट लागू करने पर भी विचार किया गया. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद एक्ट लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है।नोटिफिकेशन के मुताबिक COVID -19 को लेकर के विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. 4 पन्नों की इस अधिसूचना में कुल 21 अलग-अलग बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

इस एक्ट में प्रावधान है कि महामारी की रोकथाम के लिए सरकार कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है. सरकार किसी भी समय यह संतुष्ट हो जाये कि राज्य के किसी भी भाग में यह महामारी का रूप ले सकती है और कोई भी कानून इस दिशा में अपर्याप्त है तो इसके लिए कदम उठाया जा सकता है. इसके लिए सरकार नोटिस जारी कर सकती है.महामारी एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को रेल यात्रा या अस्पताल में अलग करके कोरोना के फैलने को रोक सकती है. इसके तहत पेनाल्टी लगाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा. 

ळेटर देखिए

गौरतलब है कि बिहार के सभी सरकारी और निजी छात्रावास तथा लॉज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सोमवार को सभी जिला पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सभी छात्रावास तथा लॉज तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया है।  

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