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पटना के 90 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का होगा इलाज, बिना अनुमति भर्ती लेने वाले संस्थान पर होगी कार्रवाई,देखें लिस्ट...

पटना के 90 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का होगा इलाज, बिना अनुमति भर्ती लेने वाले संस्थान पर होगी कार्रवाई,देखें लिस्ट...

PATNA: पटना के 90 अस्पतालों में अब कोरोना का इलाज होगा. जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. पटना डीएम के आदेश में कहा गया है कि पटना में कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा कुल 90 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है.

डीएम ने कहा है कि इन चिन्हित अस्पतालों के अलावे किसी अन्य निजी अस्पताल में बिना पूर्व अनुमति के कोरोना मरीजों का इलाज करना प्रतिबंधित है. क्योंकि उनकी निगरानी एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में जान जाने का खतरा हो सकता है. निजी अस्पतालों में भी निर्धारित बेड की संख्या में वृद्धि बिना अनुमति के नहीं की जा सकती .जिलाधिकारी स्पष्ट किया है कि कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में निर्धारित संख्या से अधिक बेड का उपयोग करने तथा गैर चिन्हित निजी अस्पतालों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के कोरोना के इलाज करने की स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना एवं अप्रिय स्थिति की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। डीएम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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