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बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 14 को आजीवन कारावास

बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 14 को आजीवन कारावास

BHOJPUR :  आरा जहरीली शराब मौत मामले में 15 आरोपियों को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 15 में 14 आरोपियों को आजीवन और 1 को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।  बताते चले  कि 7 दिसंबर, 2012 को भोजपुर में जहरीली शराब पीने के कारण महादलित समुदाय के 21 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। 

उस वक्त शराबबंदी कानून लागू नहीं हुआ था। उस वक्त इस कांड को लेकर काफी बवाल मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया था। हो-हल्ला के बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ताबड़तोड़ छापेमारी कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सभी पन्द्रह आरोपित दोषी पाए गए। 

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सभी आरोपितों को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट इनकी सजा का फैसला सुनाने के लिए 28 जुलाई की तिथि मुकर्रर की थी। इस घटना की गूंज पूरे बिहार में सुनी गई थी। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी थी।



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