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गोपालगंज में राजद विधायक सहित 3 पर कोर्ट लगाया अर्थदंड, जानिए क्या है पूरा मामला

गोपालगंज में राजद विधायक सहित 3 पर कोर्ट लगाया अर्थदंड, जानिए क्या है पूरा मामला

GOPALGANJ : गोपालगंज में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेमशंकर यादव, कटेया की पूर्व राजद विधायक किरण राय समेत तीन को सजा सुनायी है। अदालत ने तीनों को 200-200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रेमशंकर यादव और किरण राय को आदर्श आचार संहिता और धारा-144 के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया। लिहाजा उन्हें कोर्ट ने सजा सुनायी। सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया था। कस्टडी में लेकर उन्हें सजा सुनायी गयी।

बता दें की वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल को नगर थाने में आदर्श आचार संहिता और धारा-144 के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।  इसमें भोरे थाने के कोरेया गांव के स्व. उपेन्द्र राय की पत्नी और पूर्व विधायका किरण राय, बैकुंठपुर थाने के गोरौली गांव के निवासी प्रेमशंकर यादव, नगर थाने के बंगरा गांव के संजय उपाध्याय एवं 20- 25 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था।  

थावे के तत्कालीन अंचल पदाधिकारी गणेश झा द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।  प्राथमिकी में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव-2019 को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र महान के नामांकन देखते हुए अंचल पदाधिकारी की ड्यूटी समाहरणालय के ड्राप गेट पर लगाई गई थी।  

इसी दौरान पूर्व विधायका किरण राय, प्रेमशंकर यादव, संजय उपाध्याय एवं 20-25 अज्ञात लोग झंडा, बैनर लिए तथा ढोल-नगाड़ा बजाते हुए पहुंचे और ड्राप गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जुलूस की अनुमति संबंधित लोगों द्वारा नहीं ली गई थी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते देख मामले की सूचना सीओ ने एसडीएम सह नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को दी थी। जिसके बाद उन्हें अंदर जाने से रोका जा सका था। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में दोषी पाते हुए अर्थदंड की सजा सुनायी है। 

गोपालगंज से नवाब अहमद की रिपोर्ट


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