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दरभंगा में कोर्ट ने दो शराब कारोबारियों को सुनाई 5-5 साल कारावास की सजा, एक-एक लाख का लगाया जुर्माना

दरभंगा में कोर्ट ने दो शराब कारोबारियों को सुनाई 5-5 साल कारावास की सजा, एक-एक लाख का लगाया जुर्माना

DARBHANGA : जिले में मद्य निषेध एक्ट के तहत दो अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास एवं 01-01 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी है। दरभंगा जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा अपने कन्विक्शन प्रतिवेदन में बताया गया है कि उत्पाद कोर्ट ने मनीगाछी के नजरा बाबू टोल के दो अभियुक्त अशोक कुमार सिंह,पिता-हेम नारायण सिंह एवं राजेन्द्र कुमार सिंह, पिता-जय नारायण सिंह को 05-05 वर्ष का कारावास के साथ 01-01 लाख रूपये जुर्माना की सजा दी है। 


उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया कि उक्त अभियुक्तों द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी अपर विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा संजय कुमार सिंह हैं।

बता दें की बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। हालाँकि इस पर रोकथाम के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में आज कोर्ट की ओर से दो आरोपियों को सजा सुनाई गयी है। 

दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट 

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