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मॉब लिंचिंग केस में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, चोरी का आरोप लगा युवक को पीटकर मार डाला था

मॉब लिंचिंग केस में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, चोरी का आरोप लगा युवक को पीटकर मार डाला था

BHAGALPUR: भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 विनोद कुमार तिवारी ने मॉब लिंचिंग केस में 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में शाहकुंड थाने के रसुल्ला गांव में हुई मॉब लिंचिंग में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बता दें कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के रसुल्ला गांव में 6 जनवरी, 2017 को नंदकिशोर मंडल को पीट-पीटकर अधमरा कर बागीचे में फेंक दिया गया था। गंभीर स्थिति में उसे शाहकुंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया था । इलाज के दौरान नंदकिशोर ने दम तोड़ दिया था।

इस मामले में नंदकिशोर के पिता उमेश मंडल के बयान पर आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।आरोपियों में- चन्द्रशेखर मंडल, गणेश मंडल, सुनील मंडल, मृत्युंजय मंडल, पंकज मंडल, फुचुल मंडल, दीपक मंडल और कार्तिक मंडल शामिल था।

 पुलिस ने अपनी जांच में सभी आरोपियों को दोषी पाकर 22 फरवरी, 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।उसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद मंगलवार को आठों आरोपितों को उम्रकैद की सुनाई है।

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