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पति ने कोर्ट में कहा-पत्नी को गुजार भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं, जज बोलीं-भीख मागो, उधार लो, सुनवाई आज ही करुंगी

पति ने कोर्ट में कहा-पत्नी को गुजार भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं, जज बोलीं-भीख मागो, उधार लो, सुनवाई आज ही करुंगी

DESK :पत्नी से अलग होकर उसे गुजारा भत्ता भी ना देना पड़े इसके लिए एक पति ने साजिश रची और कोर्ट में यह तर्क दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं. जज साहिबा आप ही बताएं कि मैं कैसे गुजारा भत्ता दूं? पति के इस तर्क पर कोर्ट की जज साहिबा ने पति को फटकार तो लगाई ही और कहा कि भीख मांगो, उधार लो लेकिन पैसा तो देना ही होगा.

दरअसल पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के वजह से निचली अदालत ने यह आदेश दिया था कि पति पत्नी को गुजारा भत्ता दे.कोर्ट के आदेश के बाद भी पति ने गुजारा भत्ता नहीं दिया बल्कि उसने निचली अदालत के फैसलो को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट में उक्त मामले की सुनवाई हुई. जब जब ने याचिकाकर्ता से पूछा का उन्हें क्या कहना है, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना के वजह से आर्थिक संकट है उसके खाते में केवल 10 हजार रुपये हैं.ऐसे में गुजारा भत्ता देने संभव नहीं है.क्योंकि खुद के पास गुजारा करने के लिए पैसा नहीं है.

इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि सच में आपके पास पैसा नहीं है तो भीख मांगिए या उधार लीजिए पर गुजारा भत्ता तो देना होगा. हम आपको चोरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं. लेकिन आप इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते. इसके बाद याचिकार्ता ने कहा कि हमारे वकील यहां नहीं हैं कानूनी दलील वही दें पाएंगे इसलिए आप हमें पासओवर दे दीजिए. जज साहिबा ने याचिकाकर्ता की बात मंजूर कर ली.

हद तो तब हो गई जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पूछा कि अगली तारीख कब की है. तब जज साहिबा ने कहा 20 मिनट में आइए इस केस की सुनवाई हम आज ही करेंगे. आपने पासओवर मांगा था ना कि सुनवाई टालने का आग्रह किया था. उसके बाद याचिकाकर्ता कोर्ट से चला गया.



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