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BIHAR NEWS : बहन से दुष्कर्म के आरोपी भाई को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 25 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

BIHAR NEWS : बहन से दुष्कर्म के आरोपी भाई को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 25 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

VAISHALI : हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने एक दुष्कर्मी भाई को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर दुष्कर्मी भाई को 20 वर्ष की कारावास के साथ 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को जीवन लाल की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा का एलान किया। 

दुष्कर्मी भाई को 20 साल की सजा

अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले भाई को सजा सुनाई है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला थाना में 2020 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 10 गवाह और 14 साक्ष्य प्रदर्शित किए गए थे। जिसके आधार पर अदालत में पॉक्सो एक्ट की एक धारा सहित दो अलग-अलग धाराओं में दोषी को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अन्य आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 

पीड़ित चचेरी बहन को 2 लाख रुपए देने का आदेश

अदालत ने बिहार प्रतिकार  स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। मनोज कुमार शर्मा ने बताया की इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपए पीड़िता को पहले ही दी जा चुकी है। घटना के संबंध में मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मार्च 2020 को 4 बजे सुबह में 13 वर्षीय पीड़िता जब शौच के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी। इसी दौरान उसके चचेरे भाई ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जिसके बाद महिला थाना हाजीपुर में मामला दर्ज किया गया था। 

10 लोगों ने दी गवाही 

मनोज कुमार शर्मा 13 वर्षीय नाबालिग के साथ 20 मार्च 2020 को उसका अपना चचेरा भाई उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया था। अन्य दफाओं के साथ पॉस्को एक्ट के दफा के साथ मामला दर्ज किया गया था। इसमें हमने 10 गवाही और 14 साक्षी प्रदर्श प्रस्तुत किए थे। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत में दो अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को बिहार प्रतिकार स्किम के तहत 2 लाख रुपए देने फैसला किया गया है। पीड़िता को 3 लाख रुपए पहले ही दिया जा चुका है। बताया जा रहा है की पीड़ित जब गुमसुम रहने लगी तो उसके माता-पिता ने इसका कारण पूछा। तब मामला सामने आया था। जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था।  

वैशाली से विकास महापात्रा की रिपोर्ट 

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