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कोर्ट ने कलयुगी बाप को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप

कोर्ट ने कलयुगी बाप को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप

GAYA : गया व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज पोक्सो कम एडीजे 7 न्यायाधीश नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व 25 हजार नगद जुर्माना की सजा सुनाया है। साथ ही बेटी का अबॉर्शन कराने के मामले में 10 हजार आर्थिक दंड सहित 7 वर्ष की अलग से सजा सुनाई गई है। 

मामला गया जिले के नीमचक बथानी  प्रखंड क्षेत्र का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है की अभियुक्त सुरेंद्र पासवान नाबालिग पुत्री से एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। जिसके बाद मामला 20 जुलाई 2020 को मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास व कुल 35 हजार नगद आर्थिक दंड स्पेशल पोक्सो जज कम एडीजे 7 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाया। 

इस संबंध में सुनील कुमार स्पेशल पीपी ने बताया कि स्पेशल जज पॉस्को कम एडीजे 7 नीरज कुमार के यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई। 6 पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास (टिल नेचुरल डेथ) 25 हजार का जुर्माना एवं धारा 312 अबॉर्शन कराने के मामला में आईपीसी के तहत 7 वर्ष की सजा 10 हजार का अतिरिक्त अर्थदंड के साथ सजा सुनाया गया। अभियुक्त सुरेंद्र पासवान अपनी बेटी के साथ एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। दुष्कर्म के दौरान ही वह गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद वह नाबालिग बेटी काअबॉर्शन करवाने इस्लामपुर ले गया। जहां उसकी गिरफ्तारी की गई थी। 

गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट

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