MOTIHARI : मोतिहारी में जमीनी विवाद में हत्या मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 65 -65 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के नवादा में वर्ष 2011 में जमीनी विवाद में हुई हत्या मामले में सजा सुनाया गया है।
बताते चलें की मोतिहारी के गोविंदगंज थाना के नावादा निवासी शौकत अली, महम्मद अली, रियाजुदीन मियां व गेयाबुदीन मियां को न्यायलय ने सजा सुनाई है। वाद विचारण के दौरान अभियुक्त अमर अली की मृत्यु हो गई थी। वहीं साक्ष्य के अभाव में महम्मद अली की पत्नी अभियुक्त खैरूल नेशा को न्यायाधीश ने बरी कर दिया। मामले में मृतक इशहाक अंसारी के दामाद गफार मियां ने गोविंदगंज थाना कांड संख्या-258/2011 दर्ज कराते हुए 12 लोगों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि घरारी के जमीन विवाद को लेकर 12 दिसंबर 2011 को भूमि सुधार उप समाहर्ता अरेराज केआदेशानुसार अंचलाधिकारी अरेराज विवादित भूमि का सीमांकन करने गये थे। जहां शौकत अली ने हंगामा कर सीमांकन होने नहीं दिया। सीओ के चले जाने के बाद नामजद लोग उन लोगों के साथ मारपीट कर करीब आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिये। वे लोग उसके ससुर इशहाक अंसारी को घर में ले जाकर छुरा व दाब से काट दिया।
गंभीर हालत में सभी घायलों को रेफरल अस्पताल अरेराज लाया गया। जहां से चिकित्सक ने प्रारंभिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसके ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उपरोक्त 6 व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। सत्रवाद 557/2013 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर व सहायक अधिवक्ता कृष्णा सिंह ने 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने नामजद चार अभियुक्तों को धारा 148,323,324,341,307,302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाया है।
मोतिहारी से हिमांशु की रिपोर्ट