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पोलिंग एजेंट के हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, आजीवन कारावास और 55 हज़ार रूपये का अर्थदंड

पोलिंग एजेंट के हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, आजीवन कारावास और 55 हज़ार रूपये का अर्थदंड

NAWADA : नवादा में हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. बताते चलें कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के गंगटा निवासी विपिन कुमार को सजा सुनाई गई है. वहीं अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया है. 

अपर लोक अभियोजक देवानंद प्रसाद ने बताया कि मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या- 77/16 से जुड़ा है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पंचायत चुनाव के दिन ग्रामीण टिकु कूमार मुखिया प्रत्याशी पप्पू कुमार का पोलिग एजेंट बना था. इससे नाराज ग्रामीण सह मुखिया प्रत्याशी विपिन कुमार ने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले को लेकर मृतक के पिता बाकेश्वर सिंह के बयान पर अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें विपिन कुमार सहित नवलेश सिंह, उमेश सिंह, ओंकार उर्फ शुभम उर्फ चंदू, विकास कुमार, कुंदन कुमार एवं पंकज सिंह को आरोपित किया गया था. 

अदालत में गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी विपिन कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है. वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत 4 साल का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दिया गया है. जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अर्थदंड की राशि 40 हजार रुपये मृतक के माता-पिता को दिए जाने का आदेश दिया गया है. घटना 9 मई 2016  के शाम की बताई जाती है. 

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट 

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