BHAGALPUR : बिहार में शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। वहीँ लोग शराब का सेवन करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालाँकि शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है।
इसी कड़ी में आज उत्पाद कोर्ट दो के विशेष न्यायाधीश शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा सहित एक लाख रुपया जुर्माना की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया है।
मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है। जहां 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टैंपू में शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया गया था।
गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। वही विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। वहीँ शराब तस्कर के परिजनों में मायूसी छा गयी है।
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट