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शराब तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

शराब तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

BHAGALPUR : जिले के तिलकामांझी अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। 

बताते चलें कि तिलकामांझी थाना अंतर्गत दीवागस्ती में मनाली चौंक के पास  तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े थे। शंका होने पर जब पुलिस उसके पास गई। तब तक दो व्यक्ति फरार हो गए और एक बिहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक रोहित कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रोहित कुमार को पकड़ने के बाद उसके पास से भारी मात्रा में करीब एक सौ लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। उसने बताया की तीनों व्यक्ति शराब का व्यापार करते थे। जिसमें पुलिस ने जिसे धर दबोचा था। 

उसकी आज कोर्ट में केस का निष्पादन हुआ। उत्पाद कोर्ट -2 के एडीजे 12 शरतचंद्र श्रीवास्तव ने आज इस केस का निष्पादन करते हुए रोहित कुमार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं आर्थिक दंड के रूप में उसे एक लाख रूपये का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई। नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। इसकी जानकारी उत्पाद कोर्ट-2 के एपीपी एकसाइज भोला कुमार मंडल ने दी।

वहीँ औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रथम सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने मंगलवार को अवैध शराब की बिक्री के एक मामले में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की बहस सुनी। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त का यह पहला अपराध है। वह बहुत गरीब घर का है। कम से कम सजा दी जाएं। वही सरकारी पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी ने कहा कि अभियुक्त से बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी हुई है। वह शराब का कारोबारी हैं। उसे अधिकतम सज़ा दी जाएं। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना के मेघराज बिगहा निवासी विकास कुमार को सात साल सश्रम कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड नही देने पर अदालत ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई पूर्व अवधि सज़ा अवधि में समायोजित होगी। गौरतलब है कि अभियुक्त को अम्बा पुलिस ने चार पहिया वाहन पर 1295.5 लीटर झारखंड निर्मित देशी शराब के साथ पकड़ा था। इसी मामले में कोर्ट ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम की धारा 30 ए में यह सजा सुनाई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी।

भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप और औरंगाबाद से धीरेन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट 

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