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औरंगाबाद में गांजा विक्रेता को कोर्ट ने सुनाई सजा, चार माह की जेल और पांच हज़ार रूपये लगाया जुर्माना

औरंगाबाद में गांजा विक्रेता को कोर्ट ने सुनाई सजा, चार माह की जेल और पांच हज़ार रूपये लगाया जुर्माना

AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 294/15 में सुनवाई की। जिसमें एकमात्र अभियुक्त राजेन्द्र मेहता खान को एनडीपीएस की धारा 20और 22 में दोषी करार देते हुए चार-चार माह कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना का फ़ैसला सुनाया गया है। 


अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेशल पीपी परवेज अख्तर और बचाव पक्ष से इंद्रदेव मेहता ने भाग लिया। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया की विचारण के दौरान अभियुक्त लगभग चार माह जेल रह चुका है। अभियुक्त को चार माह पुरा करने और जुर्माना जमा करने पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया की प्राथमिकी 13/07/15 को दर्ज किया गया था। जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त द्वारा सिंहा कालेज मोड औरंगाबाद के एक बीज भण्डार की आड़ में गांजा विक्रय की गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान एक किलो तीन सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 471/22 में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए वाद दैनिकी और पेन ड्राइव अभी तक आदेश के बावजूद अप्राप्त रहने के कारण आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद के माध्यम से नगर थाना प्रभारी को शो कॉज किया है। 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय ने आदेश में कहा है कि आपके गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण कार्यवाही लंबित है। थाना प्रभारी 20 सितम्बर को संदेह उपस्थित होकर वाद दैनिकी, पेन ड्राइव और शो कॉज का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करे कि 08 सितम्बर को दुरभाषा द्वारा मांग की गई थी तो किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अवहेलना हुआ है।

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट 

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