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तीन सप्ताह में शिकायतों के निपटारे के लिए बनाएं फोरम, हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को दिया निर्देश

तीन  सप्ताह में शिकायतों के निपटारे के लिए बनाएं फोरम, हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को दिया निर्देश

PATNA : बिहार में बिजली वितरण को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर शिकायतों का निपटारा नहीं के बराबर होता है। अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पटना हाईकोर्ट ने पहल करते हुए बड़ा आदेश दिया है। 

 पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में बिहार सरकार की ऊर्जा विभाग और उत्तर व दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिया है कि तीन हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में  विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण  के लिए फोरम की स्थापना करें।  चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस  एस कुमार की खण्डपीठ ने राज्य में  इलेक्ट्रोनिक  बिजली मीटर की जांच कराने हेतु दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।  

खण्डपीठ ने यह आदेश  बिहार विद्युत (संशोधन ) नियमावली 2020 के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को अनिवार्यतः स्थापित करने के प्रावधान के अंतर्गत  दिया है।साथ ही कोर्ट ने तीन हफ्ते बाद इस मामले में प्रगति रिपोर्ट भी तलब किया है ।       

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