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अपराधी सिर्फ 'अपराधी'! 'बेटे के हत्यारे बेटे' को मां बाप ने दिलाई उम्र कैद की सजा, समाज के सामने पेश किया बड़ा उदाहरण

अपराधी सिर्फ 'अपराधी'! 'बेटे के हत्यारे बेटे' को मां बाप ने दिलाई उम्र कैद की सजा, समाज के सामने पेश किया बड़ा उदाहरण

PATNA : एक अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है, फिर चाहे वह आपका अपना बेटा ही क्यों न हो। उसे सजा दिलाना ही सही न्याय है। गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में एक ऐसा ही फैसला सुनाया गया। जहां एक मां बाप के सामने उनका बड़ा बेटा हत्या के आरोपी के रूप में सामने खड़ा था। यह हत्या का आरोप भी किसी और का नहीं, बल्कि अपने मंझले भाई का था। जिसमें मां बाप की गवाही पर बड़े बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 

नवंबर 2014 की घटना

मामला 2014 का है। जब पटना जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित समधनीपुर गांव निवासी बूटन प्रसाद ने छोटे भाई विनय के सिर पर 19 नवंबर 2014 को लाठी से वार किया था। बुरी तरह जख्मी विनय की मौत के बाद मृतक और हत्यारोपी के पिता ह्रदय राम के बयान पर दर्ज की गई थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी और छोटे भाई समेत 9 गवाह बने।

पिता की गवाही बनी महत्वपूर्ण

जो बड़ा बेटा पिता की चिता को आग देता है, उस बड़े बेटे को उम्र कैद की सजा दिलाने में पिता की गवाही महत्वपूर्ण रही। हृदय राम ने अपने बयान में कहा था कि वह सरकारी नौकरी में थे। रिटायरमेंट के बाद मिले रुपए घर की जरूरतों में खर्च कर दिया था। बड़ा बेटा बूटन हमेशा रुपए की मांग किया करता था और नहीं देने पर मारपीट करता था। मारपीट में वह बड़ा-छोटा कुछ नहीं देखता था और न ही मारते समय चोट का अंदाजा करता था। 

भाई के हत्या की मिली सजा

हत्या के सात साल दो महीने बाद आखिर हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज 25 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने छोटे भाई विनय कुमार के हत्यारोपी बड़े भाई बूटन प्रसाद को उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।


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