PATNA: रेरा ने बिल्डरों पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। रेरा ने 2021 में अब तक 45 प्रोजेक्ट निबंधन का आवेदन रद्द किया है। सोमवार को एक साथ 16 प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन कैंसल किया गया है। इन 16 प्रोजेक्ट में 10 पटना का है। इसके अलावे भागलपुर, बक्सर, बेतिया,सारण का एक-एक प्रोजेक्ट शामिल है। रेरा ने नक्शा पास नहीं होने, रिटर्न फाइल नहीं होने व अन्य कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं होने पर सभी प्रोजेक्टों का आवेदन खारिज किया है। रेरा ने पटना के ड्रीम होम्स का निबंध आवेदन को खारिज कर दिया है। यह अपार्टमेंट खगौल के आरकेपुरम में बन रहा है।
बालाजी ड्रीम होम्स का प्रोजेक्ट गैर निबंधित
पटना के बालाजी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्रीम होम्स का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर ने रेरा निबंधन के लिए आवेदन दिया था। लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। बालाजी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण खगौल के आरके पुरम में 1459.60 वर्ग मीटर में किया जा रहा . प्रोजेक्ट की शुरूआत 22.09.2019 को हुई और 10.08.2023 तक प्रोजेक्ट को पूरा करना था। कंपनी ने रेरा को फायर एनओसी,प्रोफिट-लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट समेत अन्य कागजात नहीं दिया। इसके बाद रेरा ने निबंधन आवेदन को रद्द कर दिया है। यानी बालाजी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण कराये जा रहे ड्रीम होम्स गैरनिबंधित घोषित हो गया। रेरा नेकंपनी के डायरेक्टर कुंदन कुमार को इसकी जानकारी दे दी है।
एक साथ 16 आवेदन खारिज
भागलपुर में ओम साईं कंट्रक्शन का उर्मिला टावर और हाईवे एंड हाइडल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का ईमेरॉल्ड फॉरेस्ट टावर और सत्य साईं होम्स का यश टावर शामिल है। वहीं बक्सर का स्काइपर विंकॉम प्राइवेट लिमिटेड का अंचल एनक्लेव, गया का साईं श्री निकहाला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का शुभ श्री साईं सिद्धेश्वर धाम के अलावा पटना के अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड का अग्रणी C2, अग्रणी सनराइज सिटी, सिंगल फेस-2, अग्रणी बॉब सिटी, अग्रणी बिजी टाउन,पटना के बालाजी ड्रीम होम्स प्राइवेट कार ड्रीम होम्स, इमरान एनक्लेव, इंद्रप्रस्थ सिटी, पटना का वीआईपी मधुबन, अग्रणी प्रकृति विहार और वेस्ट चंपारण के आशा होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का सहाय कॉन्प्लेक्स का आवेदन कैंसिल किया गया है। इस तरह से रेरा ने इन सभी अपार्टमेंट को रेरा से अनिबंधित करार दिया है।
सूद सहित पैसा वापस करने का आदेश
रेरा बिहार की तरफ से आज 6 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। वहीं रेरा ने अग्रणी होम्स और अग्रणी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ग्राहकों से लिये गये पैसे को सूद सहित वापस करने का आदेश दिया है।