NEW DELHI : आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप तय हो गए। राहुल मंगलवार को महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत में पेश हुए जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि राहुल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह दोषी नहीं हैं। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय हुए हैं। राहुल ने कोर्ट से बाहर आकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।
अपमान और दंडनीय धारा लागू
सुनवाई के दौरान जज ने बयान पढ़ते हुए कहा कि आपने आरएसएस संगठन को बदनाम
किया। आपका बयान था कि आरएसएस के लोगों ने गोली मारी और सरदार पटेल ने लिखा है। सुनवाई में कहा कि इस मामले में धारा 499 के तहत ये अपमान है और
धारा 500 के तहत ये दंडनीय भी है।
मामला क्या है?
बता दें कि राहुल ने 2014 में एक रैली के दौरान
आरएसएस को महात्मा गांधी की मौत का जिम्मेदार बताया था। इसके बाद आरएसएस ने राहुल
गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल
से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है।