PATNA: राजधानी पटना में कई ऐसे प्रमोटर हैं जो रेरा को ठेंगा दिखा रहे. बिना निबंधित लिए ही अपने प्रोजेक्ट में प्लॉट की बिक्री के लिए प्रचार-प्रसार कर रहे. इसके बाद भी ऐसे गैर निबंधित प्रोजेक्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. पटना में विश टाउन और श्री श्याम सिटी का धड़ल्ले से सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. जबकि दोनों प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित नहीं है. बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह धंधा कब रूकेगा ? ऐसे प्रोजक्ट्स पर रेरा कब कार्रवाई करेगा ?
टाउनशिप बसाने के लिए रेरा निबंधन जरूरी
रेरा आने के बाद से अगर आप टाउनशिप बसा रहे या फिर आठ फ्लैट से ऊपर का अपार्टमेंट बना रहे हैं तो निबंधन लेना जरूरी है. अगर निबंधन नहीं लेते हैं तो वह प्रोजेक्ट गैरकानूनी है. गैर निबंधित प्रोजेक्ट में फ्लैट-प्लॉट की बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार भी नहीं किया जा सकता. अगर करते हैं तो वह भी गलत है. रेरा आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. लेकिन पटना और आसपास के इलाकों में कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा जो रेरा से निबंधित नहीं है, फिर भी उस काम किया जा रहा. ग्राहकों को तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं. सोशळ मीडिया पर जमकर प्रचार किया जा रहा है. कीमत में छूट की बात कही जा रही है.
WISH TOWN का जबरदस्त प्रचार...फ्री रजिस्ट्री का प्रलोभन भी
बिहटा-नौबतपुर इलाके के विश टाउन प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार शुरू है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है. 99ACRES पर इस प्रोजेक्ट को लेकर ग्राहकों को तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए गए हैं. विश टाउन में प्लॉट की खरीद की तो 17 अगस्त से लेकर 20 नवंबर तक रजिस्ट्री फ्री में कराया जायेगा. आवासीय प्लॉट की शुरूआती कीमत 16 लाख रखा गया है. इस तरह की जानकारी दी गई है. लेकिन रेरा से निबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. मतलब बिना रेरा निबंधन के ही प्रोजेक्ट का प्रचार किया जा रहा है.
100 बीघा में श्री श्याम सिटी ....फिर भी रेरा निबंधन नहीं
पटना से सटे संपतचक ब्लॉक से सटे इलाके में 105 बीघे जमीन पर टाउनशिप बसाया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट पटना-जहानाबाद रूट से सटे है. नाम रखा गया है श्री श्याम सिटी. इस प्रोजेक्ट में प्लॉट की बिक्री को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह के प्रचार-प्रसार किये जा रहे हैं. ग्राहकों को लुभाने के लिए 10 फीसदी से लेकर 15 फीसदी तक छूट देने की बात कही गई है. टाउनशिप की क्या खासियत है इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है. टाउनशिप की प्लॉट बिक्री को लेकर हर कोशिश की गई है, लेकिन रेरा निबंधन का कोई जिक्र नहीं है. रेरा का यह भी प्रावधान है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो उस पर निबंधन संख्या का उल्लेख जरूरी है. अगर श्री श्याम सिटी निबंधित तो फिर रेरा निबंधन दर्ज करना जरूरी है. अगर निबंधन नहीं लिया है तो प्रचार करना गलत है.
टाउनशिप के प्रतिनिधि का गजब का तर्क
पटना के संपतचक इलाके में 100 बीघे से अधिक जमीन पर श्री श्याम सिटी टाउनशिप का निबंधन है, इस बारे में बिहार रेरा को भी जानकारी नहीं है.रेरा में इस प्रोजेक्ट का कोई उल्लेख नहीं है. यानि प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित नहीं है. इस संबंध में हमने प्रचार वाले बैनर-पोस्टर पर दिए फोन नंबर पर संपर्क किया. श्री श्याम सिटी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि ने बताया कि इस टाउनशिप के लिए रेरा निबंधन की आवश्यकता नहीं है. क्यों कि किसी कंपनी के द्वारा यह टाउनशिप नहीं बसाया जा रहा. अगर कंपनी के द्वारा यह प्रोजेक्ट बसाया जाता, उसके लिए निबंधन जरूरी है. श्री श्याम सिटी प्रोजेक्ट खास एक व्यक्ति के द्वारा लाया गया है. इसलिए रेरा निबंधन नहीं लिया गया